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Form-16, Form-16A और Form-60 क्या है, तथा इसका क्या उपयोग है

आज कि इस पोस्ट मे हम जानेंगे की Form-16, Form-16A और Form-60 क्या है, तथा इसका क्या उपयोग है, तो इसको समझने के लिए पूरी पोस्ट को ध्यान से पढ़े. 



Form-16, Form-16A और Form-60 क्या है,


फॉर्म 16 क्या है 


Form-16 एक TDS Certificate है जो कर्मचारियों को, उनके नियोक्ता Company द्वारा प्रदान किया जाता है। Form-16 यह प्रमाणित करता है कि वेतन से उनकी आय पर आयकर स्रोत पर काटा गया है, और केंद्र सरकार के खाते में जमा किया गया है। 




फॉर्म 16 से लाभ 

Form-16 आपके नियोक्ता Company द्वारा जारी किए गए कटौती को प्रमाणित करने के लिए TDS Certificate है। यह न केवल आयकर रिटर्न में मदद करता है, बल्कि आय प्रमाण के रूप में भी महत्वपूर्ण है । 



फॉर्म 16 के लिए पात्रता  


भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नियमों और विनियमों के अनुसार, कर योग्य ब्रैकेट के तहत आने वाला प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति फॉर्म 16 के लिए पात्र है, जिसका अर्थ है कि यदि आपकी सकल कुल आय 2.5 लाख से अधिक है, तो आपको कर का भुगतान करने की आवश्यकता है और आप फॉर्म 16 के लिए पात्र हैं । 


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फॉर्म 16 भरने का समय 


फॉर्म 16 एक नियोक्ता Company द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है और इसमें आपके आयकर रिटर्न को तैयार करने और दाखिल करने के लिए आवश्यक जानकारी है। नियोक्ताओं को इसे हर साल अगले साल की 15 जून को या उससे पहले जारी करना होगा, वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद जिसमें टैक्स काटा जाता है। फॉर्म 16 में दो भाग  हैं - पार्ट ए और पार्ट बी.  



फॉर्म 16 और फॉर्म 16 ए में अंतर 


फॉर्म 16 वह प्रमाण पत्र है जिसके उपयोग से नियोक्ता यह प्रमाणित करता है कि एक वेतनभोगी कर्मचारी के लिए स्रोत पर कितना कर काटा गया और कुल राशि जो आयकर के रूप में जमा की गई । जबकि, फॉर्म 16A एक व्यक्ति की गैर-वेतन आय के लिए टीडीएस राशि को प्रमाणित करता है। 

फॉर्म 16A प्राप्त करना 


यह दस्तावेज़ आम तौर पर आपके कटौतीकर्ता द्वारा जारी किया जाता है, यह वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया जाता है और आपके वेतन के अलावा अन्य स्रोतों की आय से उस वित्तीय वर्ष के लिए काटे गए कुल आय और कुल आय करों को दर्शाता है। फॉर्म 16A पाने के लिए आप आयकर विभाग की ऑनलाइन वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। 



फॉर्म 16A की आवश्यकता 


जब आप आयकर विभाग के साथ एक वर्ष के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, और आपके वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से आय होती है, जो स्रोत (टीडीएस) में कटौती की जाती है, तो फॉर्म 16 ए की आवश्यकता होती है। अधिकांश बैंक और वित्तीय संस्थान इस दस्तावेज़ का उपयोग अपनी सत्यापन प्रक्रिया के रूप में करते हैं जब आप ऋण या किसी भी प्रकार के लिए आवेदन करते हैं, तो इसकी आवश्यकता होती है. 


फॉर्म 60 क्या है


यह एक आधिकारिक दस्तावेज है जो उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिनके पास वित्तीय लेनदेन या बैंक खाते खोलने के लिए पैन कार्ड नहीं है। फॉर्म 60 का उपयोग तब भी किया जाता है जब परिसंपत्तियों की खरीद और बिक्री, ₹ 50,000 से ऊपर नकद में भुगतान किया जाता हैं। इस संबंध में, यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो वित्तीय लेनदेन करने के लिए फॉर्म 60 दस्तावेज होना चाहिए।

Form-16, Form-16A और Form-60 क्या है,


Download  FORM NO. 60

फॉर्म 60 की अनिवार्यता


फॉर्म 60 की आवश्यकता तब होती है जब किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं होता है और वह वित्तीय लेनदेन में शामिल होना चाहता है जैसे - 

अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री जिसकी कीमत 5 लाख रुपये या उससे अधिक है, किसी भी मोटर वाहन की खरीद या बिक्री, एक सावधि जमा राशि जो किसी भी बैंक के पास 50,000 रुपये से अधिक है, किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक के साथ खाता खोलना इत्यादि।  


फॉर्म 60 के लिए आवश्यक दस्तावेज


फॉर्म 60 जमा करने से पहले, व्यक्तियों को फॉर्म 60 के साथ-साथ पहचान या प्रमाण पते के प्रमाण प्रदान करने के लिए नीचे दिए गए कुछ दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होता है जो निम्न है :-

  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • राशन कार्ड
  • मान्यता प्राप्त संस्थान से आईडी प्रूफ
  • बिजली बिल या टेलीफोन बिल की प्रतिलिपि
  • केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज इत्यादि 

फॉर्म 60 भरने की प्रक्रिया


फॉर्म - 60 भरने और जमा करने से पहले नीचे दी गई सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए:-

1. घोषणाकर्ता का पूरा नाम और पता

2. पिता के नाम की घोषणा और जन्म का  समय 

3. मोबाइल नंबर 

4. लेन-देन का विवरण और लेन-देन की राशि

5. यदि आपने कर का आकलन किया है, तो अपने विवरण, रेंज, वार्ड या सर्कल का उल्लेख करें जहां आपने अंतिम बार आई-टी दर्ज किया था

6. आधार नंबर का उल्लेख 

7. आवेदन करने और अभी तक प्राप्त नहीं होने पर पैन की आवेदन और पावती संख्या। 

अन्य विवरण भरे जाने के साथ, किसी को भी फॉर्म जमा करने से पहले कोई गलती या ओवरराइटिंग नहीं करनी चाहिए।

टीडीएस रिफंड क्या है 

टीडीएस रिफंड तब उत्पन्न होता है जब टीडीएस के माध्यम से भुगतान किए गए कर वित्तीय वर्ष के लिए गणना की गई वास्तविक कर देयता से अधिक होते हैं। इसकी गणना विभिन्न स्रोतों से अर्जित आय को समेकित करने के बाद की जाती है। 

अंत में 

आशा है की आपको पोस्ट पसंद आई होगी तथा Form-16, Form-16A और Form-60 क्या है, तथा इसका क्या उपयोग है समझ में आ गया होगा। अगर इससे समबन्धित कोई सवाल हो तो comment कर पूछ सकते है तथा website को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि मेरी सभी पोस्ट की जानकारी आपको email के माध्यम से प्राप्त होती रहे.  

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