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GST क्या है, जीएसटी पंजीकरण ऑनलाइन कैसे करे

आज की इस पोस्ट में हम जानेंगे की GST क्या है ? GST Return किस प्रकार से फाइल करे तथा E-way  Bill  क्या है  इत्यादि तो इसे समझने के लिए पूरी पोस्ट को ध्यान से पढ़े।    



GST क्या है [What is GST] 

भारतीय Indirect Tax System में सबसे बड़े बदलावों के साथ वस्तुओं की बिक्री और Services की उपलब्धता पर लगने वाले तमाम तरह के Central और State Taxes खत्म कर उनकी जगह पर बना सिर्फ एक Tax, GST जिसका फुल फॉर्म है Goods And Services Tax यानि हिन्दी में ‘वस्तु एवं सेवा कर’। 

GST क्या है, जीएसटी पंजीकरण ऑनलाइन कैसे करे


GST  प्रकार [Types of GST] 

जीएसटी के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों की ओर से लिए जाने वाले टैक्सों को तीन टैक्सों में शामिल किया गया है।

1. Central Goods and Service Tax (CGST)

अगर माल का लेन-देन एक ही State के दो पक्षों के बीच हो रहा हो तो यह टैक्स (CGST) केंद्र सरकार को देना पड़ेगा।

2. State Goods and Service Tax (SGST)

अगर माल का लेन-देन एक ही State के दो पक्षों के बीच हो रहा हो तो यह टैक्स (SGST) राज्य सरकार को देना पड़ेगा।

3. Integrated Goods and Service Tax (IGST)


अगर माल का लेन-देन अलग-अलग States के दो पक्षों के बीच हो रहा हो तो यह टैक्स (IGST) केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। 

Note: राज्य के अंदर लेन-देन की स्थितियों में आपको हर Deal पर दो Tax देने पड़ेंगे। केंद सरकार को CGST और राज्य सरकार को SGST। दो राज्यों के बीच लेन-देन की स्थिति में सिर्फ एक टैक्स देना पड़ेगा IGST वह भी सिर्फ केंद्र सरकार को।



जीएसटी की दर [Rate of GST] 



GST Council ने अलग-अलग प्रकार की वस्तुओं के लिए जीएसटी के कुल पांच स्लैब मंजूर किए हैं। ये हैं 0 , 5%, 12%, 18% and 28%, अति आवश्यक वस्तुओं पर कम से कम Tax लगाकर और विलासी व कम Important वस्तुओं पर ज्यादा से ज्यादा Tax लगाकर जीएसटी को ज्यादा से ज्यादा न्यायपूर्ण बनाने की कोशिश की गई है। जैसे कि Air Conditioner, Refrigerator, Makeup आदि पर 28 प्रतिशत GST तय किया गया है। जबकि कच्चा माल मसलन अनाज और ताजी सब्जियों आदि पर Zero टैक्स तय किया गया है।

जीएसटी रिटर्न क्या है [What is GST Return] 



जीएसटी एकल अप्रत्यक्ष कर है जो विभिन्न संस्थाओं के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। 

जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी व्यक्तियों को एकत्र और भुगतान किए गए कर के साथ माल और सेवाओं की बिक्री और खरीद का विवरण प्रस्तुत करना है। यह ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करके किया जा सकता है। 

व्यक्तिगत करदाता अपने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए 4 फॉर्म का उपयोग करेंगे जैसे कि आपूर्ति के लिए रिटर्न, खरीद के लिए रिटर्न, मासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न। कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले छोटे करदाताओं को तिमाही रिटर्न दाखिल करना होगा। रिटर्न की सभी फाइलिंग ऑनलाइन की जाएगी।



जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी पंजीकरण [GST Registration]


ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी पंजीकरण आसानी से किया जा सकता है। व्यवसाय के मालिक जीएसटी पोर्टल पर एक फॉर्म भर सकते हैं और पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। कुछ व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। जीएसटी के लिए पंजीकरण के बिना संचालन करना एक आपराधिक अपराध है और गैर-पंजीकरण के लिए भारी जुर्माना लगाया जाता है। 


जीएसटी पंजीकरण पूरा करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया 


जीएसटी पंजीकरण को पूरा करने के लिए व्यक्तियों को जिस चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, वह नीचे उल्लिखित है:
  • GST पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर जाएं।
  • On Register Now लिंक पर क्लिक करें जो ers taxpayers टैब के तहत पाया जा सकता है
  • 'नया पंजीकरण' चुनें।
  • नीचे उल्लेखित विवरण भरें:
  • करदाता 'का चयन करें।
  • संबंधित राज्य और जिले का चयन करें।
  • व्यवसाय का नाम दर्ज करें।
  • व्यवसाय का पैन दर्ज करें।
  • संबंधित बॉक्स में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें। दर्ज की गई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए क्योंकि ओटीपी उन्हें भेजा जाएगा।
  • स्क्रीन पर दिखाई गई कैप्चा दर्ज करें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें। 
  • अगले पेज पर, ओटीपी दर्ज करें जो संबंधित बॉक्स में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजा गया है । 
  • विवरण दर्ज करने के बाद, 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें। 
  • आपको स्क्रीन पर अस्थायी संदर्भ संख्या (TRN) दिखाई जाएगी। टीआरएन पर ध्यान दें। 
  • फिर से जीएसटी पोर्टल पर जाएं और 'करदाताओं' मेनू के तहत 'रजिस्टर' पर क्लिक करें। 
  • 'अस्थायी संदर्भ संख्या (TRN)' चुनें। TRN और कैप्चा विवरण दर्ज करें। 
  • 'प्रोसीड' पर क्लिक करें। 
आपको अपनी ईमेल आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। अगले पेज पर ओटीपी दर्ज करें और 'प्रोसीड' पर क्लिक करें।

आपके आवेदन की स्थिति अगले पृष्ठ पर उपलब्ध होगी। दाईं ओर, एक संपादन आइकन होगा, उस पर क्लिक करें।

अगले पेज पर 10 सेक्शन होंगे। सभी प्रासंगिक विवरण भरे जाने चाहिए, और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है:
  • फोटो
  • व्यवसाय का पता प्रमाण
  • बैंक विवरण जैसे खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक शाखा, और IFSC कोड।
  • प्राधिकरण प्रपत्र
  • करदाता का संविधान।
'सत्यापन' पृष्ठ पर जाएं और घोषणा की जांच करें, फिर नीचे बताए गए तरीकों में से किसी एक का उपयोग करके आवेदन जमा करें:

इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) द्वारा। कोड पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

ई-साइन विधि द्वारा। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।

यदि कंपनियां पंजीकरण कर रही हैं, तो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग करके आवेदन जमा किया जाना चाहिए।

एक बार पूरा होने के बाद, एक सफलता संदेश स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी।

आप GST पोर्टल पर ARN की स्थिति देख सकते हैं।

जीएसटी रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल करें 



निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से लेकर डीलरों और उपभोक्ताओं तक सभी करदाताओं को हर साल जीएसटी विभाग के साथ अपना कर रिटर्न दाखिल करना होता है। नए जीएसटी शासन के तहत, कर रिटर्न दाखिल करना स्वचालित हो गया है। GST रिटर्न माल और सेवा कर नेटवर्क (GSTN) द्वारा प्रदान किए गए सॉफ़्टवेयर या एप्लिकेशन का उपयोग करके ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है।

 जीएसटी रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने के चरण :- 



  • GST पोर्टल (www.gst.gov.in) पर जाएं।
  • अपने राज्य का कोड और पैन नंबर के आधार पर 15 अंकों की जीएसटी पहचान संख्या भरे।
  • जीएसटी पोर्टल या सॉफ्टवेयर पर चालान अपलोड करें।
  • चालान अपलोड करने के बाद, External Return, Inward Return and Cumulative Monthly Return ऑनलाइन दाखिल करना होगा। यदि कोई त्रुटि है, तो आपके पास इसे सही करने का विकल्प है।
  • अगले महीने की 10 तारीख को या उससे पहले GST कॉमन पोर्टल (GSTN) पर सूचना अनुभाग के माध्यम से GSTR-1 फॉर्म में बाहरी आपूर्ति रिटर्न दाखिल करें।
  • आपूर्तिकर्ता द्वारा बाहरी आपूर्ति का विवरण प्राप्तकर्ता को GSTR-2A में उपलब्ध कराया जाएगा।
  • प्राप्तकर्ता को जावक (Outward) आपूर्ति के विवरणों को सत्यापित और संशोधित करना है, और क्रेडिट या डेबिट नोटों का विवरण भी दर्ज करना है।
  • प्राप्तकर्ता को GSTR-2 फॉर्म में कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की आवक (Inward) आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
  • आपूर्तिकर्ता GSTR-1A में प्राप्तकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई आवक (Inward) आपूर्ति के विवरण के संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
  • GSTR-1 रिटर्न फ़ाइल करने के लिए अपने रोजगार के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीएसटी रिटर्न फॉर्म GP -1, GP -2, GP -3, GP -4, GP -5, GP -6, GP -7, GP -8, GP -9, GP -10, GSTR -11 इत्यादि GST पोर्टल (www.gst.gov.in) मे दिये गई Form को भरना होगा।

जीएसटी पंजीकरण के प्रकार 


जीएसटी अधिनियम के तहत, जीएसटी पंजीकरण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जीएसटी पंजीकरण के विभिन्न प्रकार हैं:



सामान्य करदाता: भारत में अधिकांश व्यवसाय इस श्रेणी में आते हैं। आपको सामान्य करदाता बनने के लिए कोई जमा राशि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। इस श्रेणी में आने वाले करदाताओं के लिए भी कोई समाप्ति तिथि नहीं है। 

कैजुअल टैक्सेबल पर्सन: वे व्यक्ति जो मौसमी दुकान या स्टाल लगाना चाहते हैं, वे इस श्रेणी का विकल्प चुन सकते हैं। स्टाल या मौसमी की दुकान चालू होने के दौरान आपको एक अग्रिम राशि जमा करनी होगी जो अपेक्षित जीएसटी देयता के बराबर है। इस श्रेणी के तहत जीएसटी पंजीकरण की अवधि 3 महीने है और इसे बढ़ाया या नवीनीकृत किया जा सकता है। 

अनिवासी कर योग्य व्यक्ति: यदि आप भारत से बाहर रहते हैं, लेकिन भारत में रहने वाले व्यक्तियों को माल की आपूर्ति करते हैं, तो इस प्रकार के जीएसटी पंजीकरण का विकल्प चुनें। इस प्रकार के जीएसटी पंजीकरण की अवधि आमतौर पर 3 महीने होती है, लेकिन इसे समाप्ति के प्रकार पर बढ़ाया या नवीनीकृत किया जा सकता है। 



जीएसटी पंजीकरण किसे करना चाहिए



जीएसटी पंजीकरण निम्नलिखित व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए:

  • जीएसटी कानून लागू होने से पहले जिन व्यक्तियों ने कर सेवाओं के तहत पंजीकरण कराया है।
  • अनिवासी कर योग्य व्यक्ति।
  • सभी ई-कॉमर्स एग्रीगेटर
  • जिन कारोबारियों का कारोबार रु .40 लाख से अधिक है।
  • इनपुट सेवा वितरकों और एक आपूर्तिकर्ता के एजेंट
  • ई-कॉमर्स एग्रीगेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति।
  • भारत के बाहर के लोगों को डेटाबेस एक्सेस और ऑनलाइन जानकारी

जीएसटी पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज 



  • पैन कार्ड।
  • Aadhaar card.
  • व्यवसाय का पता प्रमाण।
  • बैंक खाता विवरण और रद्द चेक।
  • व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण।
  • डिजिटल हस्ताक्षर।
  • निदेशक या प्रमोटर का आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फोटोग्राफ।
  • अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से प्राधिकरण या बोर्ड संकल्प पत्र।

GSTN के साथ GST रिटर्न फाइल 



गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ने सभी जीएसटी पंजीकृत विक्रेताओं और खरीदारों की जानकारी अपने पास संग्रहीत करेगा, प्रस्तुत विवरणों को संयोजित करेगा और भविष्य के संदर्भ के लिए रजिस्टर बनाए रखेगा। कंपनियों को हर 3 महीने में 3 मासिक रिटर्न और एक वित्तीय वर्ष में एक वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है। GSTN ने व्यवसायों के लिए रिटर्न दाखिल करना आसान बनाने के लिए एक सरल एक्सेल आधारित टेम्पलेट भी बनाया है। इस एक्सेल कार्यपुस्तिका को जीएसटी सामान्य पोर्टल से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। करदाता इस टेम्पलेट का उपयोग नियमित रूप से चालान डेटा को भरने के लिए कर सकते हैं। आवक और जावक आपूर्ति का विवरण नियत तारीख को या उससे पहले GST पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।



देर से रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना 


यदि करदाता समय पर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस दंड को लेट फीस कहा जाता है। जीएसटी कानून के अनुसार, प्रत्येक केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी) और राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के लिए प्रत्येक दिन विलंब शुल्क 100 रुपये है। इस प्रकार, कुल जुर्माना राशि 200 रुपये प्रति दिन होगी। जुर्माने की अधिकतम राशि रु 5000 है।

यह भी जाने 

किस देश ने सबसे पहले GST की शुरुआत की?

फ्रांसकर की चोरी को कम करने के लिए जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस पहला देश है। 

भारत में GST के जनक कौन हैं?

अटल बिहारी वाजपेयी

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2000 में सीपीएम नेता और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने जीएसटी मॉडल को तैयार किया था इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी को GST का जनक कहा जाता है.

जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन है?

जीएसटी परिषद का प्रमुख Nirmala Sitharaman ji है.



E-way bill से संबधित प्रश्न 


E-way bill क्या है ?  


E-way bill इलेक्ट्रॉनिक बिल का संक्षिप्त रूप है । यह एक दस्तावेज / बिल है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो अंतर-राज्य या इंट्रा-स्टेट और INR 50,000 से अधिक मूल्य के माल की आवाजाही के लिए तैयार किया जाता है।

GST क्या है, जीएसटी पंजीकरण ऑनलाइन कैसे करे




E-way bill कैसे बनाया जाता है ?


यह एक अनिवार्य दस्तावेज है जो माल की आवाजाही करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों या ट्रांसपोर्टरों द्वारा जीएसटी कॉमन पोर्टल से उत्पन्न होता है। 

E-way bill जनरेट कौन कर सकता है?


GST पंजीकृत व्यक्ति या माल के ट्रांसपोर्टर के रूप में ई - वे बिल जेनरेट कर सकता है । अपंजीकृत ट्रांसपोर्टर सामान्य पोर्टल पर नामांकन कर सकता है और अपने ग्राहकों के लिए माल की आवाजाही के लिए ई - वे बिल जनरेट कर सकता है। 


क्या ई वे बिल में संशोधन किया जा सकता है?

ई - वे बिल एक बार उत्पन्न संपादित नहीं किया जा सकता है या संशोधित । केवल पार्ट-बी को ही अपडेट किया जा सकता है। हालांकि, अगर ई - वे बिल गलत जानकारी के साथ उत्पन्न होता है, तो इसे रद्द किया जा सकता है और नए सिरे से उत्पन्न किया जा सकता है। रद्दीकरण को पीढ़ी के समय से चौबीस घंटों के भीतर किया जाना आवश्यक है।


अंत में 

आशा है की आपको GST क्या है ? GST Return किस प्रकार से फाइल करे तथा E-way Bill क्या है इत्यादि समझ में आ गया होगा। अगर पोस्ट से सम्बंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर पूछ सकते है तथा website को subscribe जरूर करे ताकि आने वाली सभी पोस्ट आपको ईमेल के माध्यम से प्राप्त होती रहे।

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